बाड़मेर। बिजली विभाग ने सभी उपभोक्ताओं को चेतावनी देते हुए प्रेस नोट जारी किया है। विभाग ने साफ किया है कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल 20,000 रुपये या उससे अधिक बकाया है, उन्हें 30 अक्टूबर 2025 तक अपना बकाया भुगतान करना अनिवार्य है।विभाग की ओर से बताया गया है कि वर्तमान में बकाया राजस्व राशि की वसूली के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिन उपभोक्ताओं ने अपना बकाया बिल जमा नहीं कराया है, उनके बिजली कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के विच्छेद (काटे) जा रहे हैं।सहायक अभियंता (पावस) प्रदीप कुमार ने बताया कि सभी उपभोक्ता समय रहते अपना बकाया भुगतान कर दें ताकि विद्युत संबंध विच्छेद की कार्रवाई से बचा जा सके और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रेस नोट को ही नोटिस माना जाएगा, इसलिए निर्धारित तिथि तक बकाया राशि का भुगतान करना प्रत्येक उपभोक्ता की जिम्मेदारी है।📅 भुगतान की अंतिम तिथि: 30 अक्टूबर 2025⚡ बकाया सीमा: 20,000 रुपये या अधिक📍 जारीकर्ता: प्रदीप कुमार, सहायक अभियंता (पावस)विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि समय पर बिल जमा कर विभागीय कार्रवाई और परेशानी से बचें।
बिजली विभाग का सख्त रुख : 30 अक्टूबर तक 20 हजार से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं को करना होगा भुगतान, वरना काटे जाएंगे कनेक्शन…
